रांची, मार्च 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) की ओर से दाखिल अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने आरआरडीए की अपील सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली। कोर्ट ने मामले में पारित अंतरिम आदेश जारी रखते हुए अगली सुनवाई तक संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रार्थियों की संरचना को तोड़ने पर भी रोक लगाई है। आरआरडीए ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम द्वारा शासित क्षेत्रों में भवन निर्माण पर आरआरडीए का नियंत्रण नहीं रखने से संबंधित हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई जून को होगी। मामले में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एकलपीठ का आदेश गलत है, इसे निरस्त किया जाए।बता दें कि हाई...
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