इंदौर, फरवरी 10 -- प्नवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले में सहायक राजस्व अधिकारी राजेश परमार और उनके परिवार के सदस्यों की 1.06 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी के दौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि उसने यह कुर्की श्री परमार द्वारा अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक आवासीय घर, प्लॉट, एक फ्लैट और कृषि भूमि शामिल है, जो श्री परमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज हैं। ईडी ने इंदौर नगर निगम के अधिकारी परमार के खिलाफ भोपाल की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी। प्राथमिकी के अनुसार, श्री परमार ने कथित तौर पर अ...
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