गिरडीह, दिसम्बर 17 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। पीरटांड प्रखंड कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी प्रदीप गोस्वामी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद दिलचस्पी नहीं ले रही है जबकि भ्रष्टाचार के मामले में निगरानी ब्यूरो के अनुसंधान करने वाले पुलिस निरीक्षकों को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का शक्ति प्रदान है। हालांकि गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर आरोपी प्रदीप द्वारा पर अदालत से उसे कोई राहत नहीं मिली। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम सह विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) मनीष की अदालत में आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका 11 दिसंबर को खारिज की जा चुकी है। अभी भी यह मामला अनुसंधान के अंतर्गत है। यह मामला एसीबी धनबाद पुलिस केस नंबर 09/25 दिनांक 29 जुलाई 2025 से संबंधित है। बिना वारंट के ...