वाराणसी, फरवरी 27 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आम बजट पर विश्लेषण के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। गुरुवार को ककरमत्ता स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सीए जीडी दुबे ने कहा कि यदि रिटर्न में कम आय दिखाई गई है और संपत्ति की खरीद, शादी-विवाह जैसे आयोजनों में अधिक खर्च किया गया तो खर्च का 99 प्रतिशत टैक्स देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बजट में आयकर अधिनियम 2025 की धारा 195, 439 और 440 में बजट के माध्यम से संशोधन किया गया है। इसके तहत यदि विभाग को करदाता के अघोषित निवेश, संपत्तियों अथवा खर्च की जानकारी मिलती है तो इसपर टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में रिफंड का दावा करने पर विभाग 90 प्रतिशत राशि तुरंत वापस कर देगा। इससे कार्यशील पूंजी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.