बस्ती, दिसम्बर 20 -- बस्ती। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस ने सूचना आयोग के छह बार दिए आदेश का अनुपालन नहीं किया। इसके चलते आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसकी वसूली के लिए रजिस्ट्रार सूचना आयोग ने 18 दिसंबर को आदेश दिया है। भानुप्रकाश चतुर्वेदी ने जिला महिला अस्पताल बस्ती के सीएमएस से दो मई 2024 को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। उन्होंने 12 अगस्त 2023 को दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में प्रकाशित खबर 'महिला अस्पताल में डेढ़ करोड़ रुपये के खरीदे सामान दो माह में ही टूटा' का हवाला दिया। इस समाचार के आधार पर उन्होंने पूछा कि डेढ़ करोड़ रुपये की निविदा कब हुई। निविदा किसको मिली। कौन-कौन से सामान खरीदे गए। इन सामान का भुगतान कैसे हुआ। चेक या अन्य प्रकार के भुगतान का विवरण दें। एक माह का समय बीतने के बाद सीएमएस ने जानकारी नही...