रामपुर, फरवरी 20 -- जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अवगत कराया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाहियों से सम्बद्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोटिस चरण के अंतर्गत नोटिसों की सुनवाई 27 मार्च तक की जानी है, जबकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि के दौरान निर्वाचक नामावलियों की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण अथवा तैनाती किए जाने से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति/अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
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