नई दिल्ली, अगस्त 10 -- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,359 अस्पतालों को डी-एम्पैनल कर दिया है, जबकि करीब 1,200 अस्पतालों को निलंबित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 7 अगस्त को लोकसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरकार ने गलत दावों और गलत बिलिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ 29 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुल 328.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरकार का कहना है कि पीएम आयुष्मान भारत योजना में धोखाधड़ी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।एआई से पकड़ी जा रही है अस्पतालों की गड़बड़ी आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े पर नजर रखने के लिए नेशनल हेल्थ ...