मऊ, मई 2 -- मऊ, संवाददाता। न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आयुध अधिनियम के तहत दोषी अभियुक्त को पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त थाना कोपागंज के लल्लन सोनकर निवासी फुलेलपुरा थाना कोपागंज के खिलाफ फैसला सुनाया। यह भी आदेश किया कि अर्थदंड नहीं अदा करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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