नई दिल्ली, जनवरी 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को आम्रपाली समूह के फंसे हुए आवासीय परियोजनाओं के लिए कार्यपूर्ती (सीसी) और कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) जारी करने में तेजी लाने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने इसके लिए दोनों प्राधिकरणों के सक्षम अधिकारियों, कोर्ट द्वारा नियुक्त परियोजनाओं के रिसीवर व भारत सरकार के अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और एनबीसीसी के अधिकारियों को संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष कोर्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त किए गए वेंकटरमणी ने एक संक्षिप्त नोट पेश करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के लिए पिछली मंजूरी व अनापत्ति से जुड़े प्रमाणपत्र के अभाव में ओसी और सीसी जारी होने में बाधा हो रही है। उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क...
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