अलीगढ़, अप्रैल 10 -- अलीगढ़। डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयंती के अवसर पर शान्ति एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। डीएम संजीव रंजन ने आबकारी अधिनियम 1910 (खण्ड-प्रथम) की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 अप्रैल मंगलवार को पूरे जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस दिन जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की थोक व फुटकर दुकानों के साथ-साथ मॉडल शॉप, एफएल गोदाम व अहमदपुरा, अतरौली स्थित वेव आसवनी एंड ब्रिवरीज से भी मदिरा का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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