बरेली, दिसम्बर 21 -- 100 फुटा रोड स्थित सरदार ट्रेडर्स पर दीवाली से पूर्व 15 अक्टूबर को हुई थी छापेमारी बेटी के नाम था लाइसेंस, कार्रवाई से बचने को पिता के कारोबार को बताया अलग बरेली, मुख्य संवाददाता। विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमावली 2008 के उल्लंघन के चलते डीएम ने मॉडल टाउन निवासी मैहर कौर आहूजा का ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल स्थित आतिशबाजी भंडारण/विक्रय स्थल का आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त कर दिया है। मैहर कौर के पिता हरमीत सिंह आहूजा अवैध तरीके से आबादी के बीचों-बीच पटाखों की बिक्री कर रहे थे। 100 फुटा रोड पर स्थित सरदार ट्रेडर्स नाम की दुकान पर 15 अक्टूबर को जांच के दौरान सात कार्टून और नौ बोरे प्लास्टिक के बरामद हुए थे। इनमें भारी मात्रा में पटाखे मिले थे। दुकान स्वामी हरमीत सिंह आहूजा की एक दुकान बड़ा बाईपास पर ग्राम सैदपुर चुन्नीला...