नई दिल्ली, मार्च 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अन्य पीठ को मामला स्थानांतरित करने की अरविंद केजरीवाल की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने कहा कि यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष रोस्टर के अनुसार सूचीबद्ध है और प्रशासनिक स्तर पर इसे स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी मामले से स्वयं को अलग करने का फैसला संबंधित न्यायाधीश को ही लेना होता है। सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर अब सोमवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले 11 मार्च को केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य ने मुख्य न्यायाधीश को प्रतिनिधित्व देकर अनुरोध किया था कि सीबीआई की याचिका की सुनवाई किसी अन्य निष्पक्ष न्यायाधीश को सौं...