विकासनगर, दिसम्बर 5 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा की अदालत ने विकासनगर कोतवाली क्षेत्र निवासी शेर बहादुर गुरुंग को आबकारी एक्ट में दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 3 अप्रैल को 2024 को कोतवाली पुलिस को आरोपी को बाड़वाला के राजावाला से गिरफ्तार किया था। पुलिस को आरोपी के पास 10 लीटर कच्ची शराब मिली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था

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