चित्रकूट, फरवरी 28 -- चित्रकूट। संवाददाता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती की अदालत ने आबकारी अधिनियम में दोषी सूरज कोटार्य निवासी खप्टिहा मजरा भारतपुर थाना भरतकूप को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।

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