चित्रकूट, अप्रैल 7 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि सचिन दीक्षित की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी कृष्ण कुमार पांडेय निवासी अशोह थाना पहाड़ी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3670 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।

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