चित्रकूट, मई 5 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि एफटीसी अश्विनी उपाध्याय की अदालत ने आबकारी अधिनियम में दोषी चुनकानी निवासी सरधुवा को न्यायालय उठने तक की सजा व डेढ़ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह सड़क दुर्घटना में दोषी राम प्रसाद निवासी लखन कॉलोनी कस्बा व थाना अतर्रा जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही ढ़ाई हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनो मामलों में अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव ने प्रभावी बहस की।

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