चित्रकूट, सितम्बर 2 -- चित्रकूट। सिविल जज सीडि की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में दोषी राजबहादुर उर्फ लाल बहादुर निवासी कलवारा थाना पहाड़ी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा 6956 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव ने प्रभावी बहस की।

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