बिजनौर, अगस्त 11 -- नगीना। नगीना पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी नेता को कथित रूप से भड़काऊ बयान के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उप्र के प्रमुख सचिव गृह को पत्र जारी कर तत्कालीन एसएचओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। मोहल्ला सराय मीर निवासी फिरोज हैदर पुत्र मज़हर मुस्तफा ने अपने अधिवक्ता इरशाद सलीम के माध्यम से 16 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान नगीना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर भड़काऊ बातें करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह भी पढ़ें- Bagaha News: सीओ व अंचल अमीन पर वारंट के बाद पुलिसिया पकड़ से बाहर बताया कि उस...