नई दिल्ली, जुलाई 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच को दोषी करार दिया है। साथ ही छह आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का फैसला सुनते ही अदालत में ताहिर हुसैन रो पड़ा। दोषी ठहराए गए आरोपियों में ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस शामिल हैं। वहीं, हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी. यह भी पढ़ें- CAA प्रोटेस्ट के दौरान IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या कैसे हुई थी? पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करारइन ध...