मोतिहारी, सितम्बर 14 -- मोतिहारी, विधि संवाददाता। आपसी सहमति से विवादों के निपटारे से समय और पैसे दोनों की बचत होती है और आपस में सौहार्द कायम रहता है। लोक अदालत के गठन का मूल उद्देश्य यही है कि अदालत में मुकदमों का बोझ कम हो। मामूली विवादों को लेकर लोगों को कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाने से निजात मिले। समाज में अमन-चैन कायम रहे। उक्त बातें पूर्वी चंपारण न्याय मंडल के संरक्षक निरीक्षी न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने कही। श्री रॉय शनिवार को न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले लोक अदालत का शुभारंभ न्यायमूर्ति श्री रॉय, जिला व सत्र न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी, डीएम सौरभ जोरवाल, एसपी स्वर्ण प्रभात, नगर आयुक्त सौरभ सुमन एवं जिला विधिक संघ के अध्यक्ष शेषनारायण कुंअर ने संयुक...