बगहा, अप्रैल 10 -- चंद्रभुषण बगहा, हमारे संवाददाता।आपराधिक इतिहास छुपा पर जमानत लेने के मामले ने कोर्ट ने अभियुक्त को नोटिस जारी किया है। जमानत रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने 16 अप्रैल को कोर्ट में अभियुक्त को हाजिर करने का निर्देश दिया है। यह करवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने की है। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि रामनगर थाना के अभियुक्त खालिद अनवर उर्फ गुड्डू खान को उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी। यह जमानत कंडीशनल था, इसमें स्पष्ट था कि अभियुक्त के द्वारा जमानत के समय 20 मामलों का जिक्र किया गया है। अगर अभियुक्त पर बीस से अधिक मामले हुए तो जमानत रद्द कर दिया जाएगा। इस शर्त के आधार पर एडीजे चतुर्थ श्री मिश्र की कोर्ट ने बगहा एक एसपी को निर...
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