बगहा, अप्रैल 18 -- बगहा। आपराधिक इतिहास छुपाकर जमानत लेने का मामला सामने आने के बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अभियुक्त की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही गैर जमानतीय वारंट जारी करने का निर्देश भी दिया है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां अभियुक्त खालिद अनवर उर्फ गुड्डू खान ने उच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त की थी। जमानत के दौरान उसने अपने ऊपर दर्ज सभी आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। शर्तों के अनुसार, आरोपी को अपने खिलाफ दर्ज मामलों का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य था, लेकिन उसने केवल 20 मामलों की जानकारी दी, जबकि जांच में उसके खिलाफ कुल 24 मामले दर्ज पाए गए। यह भी पढ़ें- आपराधिक हिस्ट्री छुपा हाई कोर्ट से लिया जमानत, हुआ रद्द इसके साथ ही जमानत मिलने के बाद एक अन्य अपराध को अभियुक्त के द्वारा किया गया था। इस विसंगति के सामने...