प्रयागराज, जुलाई 10 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले में आरोपी को विदेश यात्रा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार करने के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) महराजगंज के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह ने महराजगंज जिले के कोतवाली थानाक्षेत्र निवासी वजीर आलम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामला 2021 के एक आपराधिक केस से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की धारा 323, 504, 325 व 308 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची पर दो नाबालिग बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी है। वह रोजगार के लिए विदेश जाना चाहता है। यह भी बताया गया कि मुकदमे की पैरवी उसके परिवार के सदस्य (सह अभियुक्त) करेंगे। याची ने अदालत में हाजिर होने का वचन भ...