रांची, जुलाई 15 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यभर में वैसे प्रमुख कांडों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें पुलिस आपराधियों को सजा नहीं दिला पायी और अपराधी कोर्ट से दोषमुक्त हो गए। कई मामलों में जहां अपराधियों को कम सजा मिली, वैसे मामलों की भी समीक्षा की जाएगी। इस मामलों की समीक्षा के बाद कांड में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर एडीजी अभियान टी कंदसामी ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय डीआईजी को पत्र भेजा है। प्रत्येक माह की छह तारीख तक देनी होगी सूची एडीजी ने आदेश दिया है कि जिन वाद में दंडादेश की अपर्याप्तता या दोषमुक्ति का आदेश आया है, उन कांडों में अपील दायर करने की समयावधि शेष हो तो आवश्यक समीक्षा करें। योग्य कांडों को चिह्नित कर अग्रतर कार्रवाई करें। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने अब...
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