भागलपुर, अप्रैल 7 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। आपदा के तहत मृतक अनुदान के लिए प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है। इस संबंध में सोमवार को सभी एसडीओ, डीसीएलआर और सीओ को डीएम ने नया आदेश जारी किया है। अब तक की प्रक्रिया के अनुसार मृतक के आश्रित से आवेदन प्राप्त होने पर अंचल अधिकारी द्वारा ऑफलाइन अभिलेख तैयार किया जाता था और फिर अनुशंसा के साथ अभिलेख अगली कार्रवाई के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के पास भेजा जाता था। यदि अभिलेख में त्रुटि मिल गई तो फिर से इसी प्रक्रिया के तहत सीओ तक आता था। यदि अभिलेख दुरुस्त रहा तो जिला आपदा प्रबंधन शाखा से उप आवंटन प्राप्त होने के बाद अंचल अधिकारी मृतक के आश्रित को सीएफएमएस के माध्यम से बिल ट्रेजरी भेजकर भुगतान कराते थे। यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि मृतक के आश्रित को भुगतान करने में काफी विलम्ब हो ज...