नई दिल्ली, सितम्बर 4 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा द्वारा जुलाई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में दिखाए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री के 'आपत्तिजनक' पोस्टर पर हैरानी जताई। हाईकोर्ट इस मामले में दर्ज एफआईआर में उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी है। एफआईआर रद्द करने की मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि देश के किसी भी समझदार नागरिक को ऐसा पोस्टर नहीं लगाना चाहिए था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि गुरुवार तक मित्रा के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों को एक साथ मिला दिया जाए और कोलकाता के आनंदपुर पुलिस स्टेशन द्वारा उनकी जांच की जाए। साथ ही जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि 24 दिसंबर तक कोर्ट की अनुमति के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। दरअसल, कोलकाता में 24 जुलाई को नीट पे...