नई दिल्ली, जून 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को चुनाव आयोग के पास जाने की सलाह दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर देता है तो एकमात्र उपाय चुनाव आयोग के पास जाना ही होता है। शीर्ष कोर्ट कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। नटराजन ने अपनी याचिका में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने नटराजन से कोर्ट का कोई ऐसा फैसला दिखाने को भी कहा जिसमें उसने ऐसे मामलों में दखल दिया हो। यह भी पढ़ें- HC के वकील ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के 4 कारण बताए'ऐसा कोई फैसला दिखा दें जो हमने दिया हो' जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि फैस...