दिल्ली, अप्रैल 16 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू रेप और हत्याकांड के दोषी संतोष कुमार सिंह की समय पूर्व रिहाई के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे संतोष सिंह को आश्वासन दिया कि समय से पहले उसकी रिहाई के मामले में उसके साथ निष्पक्ष बर्ताव किया जाएगा। वहीं सजा समीक्षा बोर्ड (SRB) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बोर्ड तथ्यों की बजाय जनता की राय के आधार पर फैसले ले रहा है। जस्टिस अनूप जे. भंभानी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसका अपराध बहुत ही जघन्य था और मृतक के परिवार को कभी न भरने वाला नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सजा समीक्षा बोर्ड समय से पहले आपकी रिहाई की अर्जियों पर उसी तरह फैसला कर र...