नई दिल्ली, अगस्त 9 -- अगर आपने अपने बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, शेयर, डीमैट अकाउंट या लाइफ इंश्योरेंस में किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है और दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मृत्यु आपसे पहले हो जाती है, तो आपके निवेश या पैसे पर आपका अधिकार खत्म नहीं होता। आपके नाम पर मौजूद म्यूचुअल फंड, शेयर, डीमैट होल्डिंग्स और बैंक जमा पहले की तरह आपके ही रहते हैं। आप इन निवेशों में पैसा लगाना, निकालना, शेयर खरीदना-बेचना या म्यूचुअल फंड रिडीम करना जारी रख सकते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी बात है, जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नॉमिनी की मृत्यु के बाद आपके खाते में मौजूद पुरानी नॉमिनेशन व्यवस्था अपने आप किसी दूसरे परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर नहीं होती, यानी आपका अकाउंट बिना वैलिड नॉमिनी के रह सकता है। जब तक आप खुद नया नॉमिनी दर्ज नहीं कराते, यह स्थिति बनी र...