नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- पिछले साल जून में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपका छिपा हुआ एजेंडा क्या है? कोर्ट ने एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट से जुड़ी याचिका को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उसकी याचिका को एक प्रतिनिधित्व के तौर पर देखें। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 25 फरवरी के एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस याचिका में मांग की गई थी कि विमान दुर्घटना से जुड़ी घटनाओं के पूरे क्रम की जानकारी को शुरुआती जांच रिपोर्ट में शामिल...