आधे बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की ही जानकारी दे सके अधिकारी, हाईकोर्ट सख्त, तीन दिन का मौका
प्रयागराज, मई 27 -- उत्तर प्रदेश में लाइसेंसी असलहों के दुरुपयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने और हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन के मामले में हाईकोर्ट में आधे बाहुबलियों की ही जानकारी जमा की जा सकी है। गृह सचिव के अनुपालन हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए बाकी बचे लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जानकारी देने के लिए प्रदेश सरकार को तीन दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ किया कि इसके बाद सरकार को और मोहलत नहीं दी जाएगी।सरकार ने मांगा था एक हफ्ते का समय यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने जयशंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पिछले आदेश के आंशिक अनुपालन में गृह सचिव के हस्ताक्षर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.