अमरोहा, सितम्बर 16 -- अमरोहा, संवाददाता। आधी रात में घर में घुसकर किसान की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गांव के रहने वाले जावेद अली को 25 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में था, तमाम प्रयास के बाद उसकी जमानत याचिका मंजूर नहीं हो सकी थी। देश में बीते साल लागू बीएनएस कानून से संबंधित धाराओं में जिले में सजा से जुड़ा ये दूसरा केस है। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना सात जुलाई 2024 की थी। यहां पर एक किसान का परिवार रहता है। रात में किसान पत्नी और बच्चों के साथ घर में सो रहा था। करीब ढाई बजे गांव का रहने वाला जावेद अली किसान के घर में घुस गया था। उसने किसान की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। शोर मचाने पर जागे परिवार के लोगो...
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