मथुरा, मार्च 17 -- यमुना एक्सप्रेस-वे पर लघुशंका के लिए बस से उतरे लोगों को रौंदने वाले आरोपी कंटेनर चालक की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस दुर्घटना में आधा दर्जन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। विदित हो कि सुरीर कोतवाली क्षेत्र अंर्तगत एक्सप्रेस वे पर 7 फरवरी 2026 की रात को कंटेनर चालक ने सड़क किनारे खड़े निजी बस से उतरे लोगों को रौंद दिया था। इस हादसे आधा दर्जन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप घायल हुए थे। बस यात्री सड़क किनारे लघुशंका करने के लिए नीचे उतरे थे। दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया था। उसके खिलाफ सुरीर कोतवाली में गैर इरादतन हत्या ...