नई दिल्ली, जून 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आधार का इस्तेमाल नागरिकता और आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में करने के मामले में केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब मांगा। याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए और इसे इसी तरह के लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया। याचिका में केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार का इस्तेमाल पहचान के सबूत के तौर पर हो, न कि नागरिकता, निवास, पते और जन्म तिथि के सबूत के तौर पर। यह भी पढ़ें- आधार संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटि...