नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कॉर्ड में नाम में सुधार और बदलाव के लिए अलग-अलग स्थितियों के हिसाब से दस्तावेज तय किए हैं। अब हर तरह के नाम बदलाव के लिए एक जैसा प्रमाण नहीं चलेगा। इसके लिए अलग-अलग दस्तावेज और शपथपत्र की अनिवार्य शर्तें लागू कर दी गई हैं। छोटी गलती ठीक कराने के लिए एक पहचान पत्र

नाम में मामूली बदलाव अगर नाम में मामूली वर्तनी की गलती है, मध्य या उपनाम जोड़ना या हटाना है या नाम का क्रम बदलना है, तो इसे छोटा बदलाव माना जाएगा। ऐसे बदलाव के लिए एक वैध पहचान दस्तावेज देना होगा। नाबालिग के मामले में परिवार के मुखिया के आधार पर संबंध का प्रमाण भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

आधार में ऑपरेटर की गलती होने पर कई बार ग्राहक ने सही दस्तावेज दिए होते हैं, लेकिन आधा...