संभल, मार्च 21 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड में जन्मतिथि के गड़बड़झाले पर कड़ा रुख अपनाया है। संभल जिले के ऐंचवाड़ा डींगर गांव निवासी अक्षित गहलौत के मामले में तीन अलग-अलग दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग-अलग पाई गई। आधार कार्ड में 18 मार्च 2011, बाद के अपडेट में 17 दिसंबर 2008 और हाईस्कूल अंकपत्र में 5 अप्रैल 2007 जन्मतिथि दर्ज है। हाईस्कूल अंकपत्र के आधार पर सुधार के लिए किया गया आवेदन आधार अथॉरिटी ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अक्षित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने खासतौर पर आधार सेंटर की फ्रेंचाइजी और अनुमोदन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई, ज...