पटना, जनवरी 23 -- राज्य में उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पाद बेचने पर कार्रवाई होगी। इसमें खुदरा दुकानदारों के साथ ही उर्वरक कम्पनियों पर भी सख्ती की जाएगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि उर्वरक कंपनियां इस प्रक्रिया से संबंधित साक्ष्य के रूप में खुदरा विक्रेताओं के खाता विवरण को संधारित करें। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय को दें। यदि किसी भी स्तर पर कोताही, शिकायत या अनियमितता मिलती है तो संबंधित कंपनी, उसके पदाधिकारी या थोक उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के किसानों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि खुदरा वि...