सुल्तानपुर, दिसम्बर 11 -- सुलतानपुर। किशोरी को शादी का झांसा देकर संबंध बनाने तथा शादी रोकने पर आत्महत्या करने के मामले में आरोपी दिव्यराज उर्फ शुभम सिंह की जमानत अर्जी एफटीसी कोर्ट के जज राकेश ने खारिज कर दी। पीड़ित पक्ष के वकील हरि ओम श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की शादी बीते 22 फरवरी को होनी थी, लेकिन आरोपी उसे बराबर की धमकी दे रहा था। जिससे तंग आकर किशोरी ने 18 जनवरी 2025 को दिन में आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने आरोप गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...