आगरा, अगस्त 29 -- युवक प्रताड़ित कर आत्महत्या को विवश करने के मामले में आरोपित ओमकार वर्मा निवासी बरौली गूजर डौकी को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत अर्जी का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपित तथा सह आरोपित पर आत्महत्या को उकसाने का आरोप है। वादी छोटू ने थाना डौकी पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका भाई करुआ 25 अप्रैल 2026 की शाम अपनी फैक्ट्री के कार्य से बाहर गया हुआ था। फोन बंद हो जाने के कारण उससे संपर्क नहीं हुआ तो खोजबीन की गई। जानकारी मिली कि विसारना बाजार में कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। सुबह उसके भाई का शव क्षत विक्षत हालत में पेड़ पर लटका मिला। गाड़ी टूटी हुई मिली। उन्हों...