मथुरा, दिसम्बर 23 -- किशोरी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने दस वर्ष के सश्रम कारावास और 95 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त किशोरी को फोटो वायरल करने की धमकी देता था। सुरीर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी को उसके ही पड़ोस में रहने वाला जावेद खां स्कूल आते जाते समय उसके साथ छेड़खानी करता था। उसने किशोरी को प्रभाव में लेकर उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें खींच ली थीं। किशोरी के भाई ने जावेद के खिलाफ सुरीर कोतवाली में बहन के साथ छेड़खानी करने और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशे...