जामताड़ा, जून 16 -- जामताड़ा। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय द्वारा पूरी की गई। मामले में दोनों पक्षों की दलित सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के आरोपी पति करमाटांड़ थाना क्षेत्र के थडारडीह निवासी रिंकू रवानी को भादवि की धारा 306 में दोषी करार देते हुए 6 साल के कठोर कारावास तथा 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर 18 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। सजा सुनाने के उपरांत आरोपी को फिर से न्यायायिक हिरासत में मंडल कर भेज दिया गया। आरोपी के विरुद्ध करमाटांड़ थाना कांड संख्या 107/2022 दर्ज है। घटना 2 नवंबर 2022 की बताई गई है। आरोप है कि विवाहित होलिका देवी घटना के दिन किराशन तेल डालकर आग लगा ली थी। जि...