जामताड़ा, अक्टूबर 5 -- पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के आरोपी देवघर जिले के पालाजोरी निवासी मुकेश टुडू को भादवि की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को दो वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी के विरुद्ध जामताड़ा थाना कांड संख्या- 17/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। घटना चार अप्रैल 2026 की बताई गई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सावित्री हेंब्रम की शादी घटना से करीब एक वर्ष पूर्व मुकेश टुडू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर...