लखनऊ, जून 17 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। नई कार की किश्त भरने के लिए पैसे देने से इंकार करने पर महिला मित्र को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आकाश कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह कार्रवाई सत्र अदालत की है।कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादिनी तराना ख़ान ने कैसरबाग थाने में गत 21 मई को रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि आरोपी आकाश कश्यप उसकी चेली पूर्वी पांडेय के साथ रहता था। आए दिन ब्लैकमेल करके परेशान करता था और कार के लिए पैसे मांगता था। आरोप लगाया कि पूर्वी ने वादिनी को कई बार बताया कि आरोपी आकाश पैसे न देने पर मारपीट करता और धमकाता था। आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर पूर्वी ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट में बताया गया कि आरोपी आकाश ने अपने भाई के नाम से गाड़ी खरीदी थी। किश्ते पूर्वी पांडे से पैसे लेकर भरता था। पूर्वी ...