रांची, मार्च 19 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी चित्तरंजन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला रातू थाना कांड संख्या 153/2020 से जुड़ा है। मृतका ममता कुमारी की शादी वर्ष 2013 में आरोपी से हुई थी। आरोप था कि पति दहेज को लेकर प्रताड़ित करता था। 26 मई 2020 को मृतका ने अपनी मां को फोनकर मारपीट की जानकारी दी थी, जिसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने छह गवाह पेश किए, लेकिन अधिकांश गवाह अपने पूर्व के बयान से मुकर गए। मृतका के पिता और भाई ने भी अदालत में पति-पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने की बात कही। वहीं, मामले के मुख्य सूचक को अदालत में पेश नहीं किया गया, जिससे अभियोजन का पक्ष कमजोर पड़ गया।

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