रायबरेली, मई 14 -- रायबरेली,संवाददाता। भदोखर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दूसरे समुदाय के आरोपी को न्यायालय में बीस साल की सजा सुनाए जाने के साथ दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। समय से जुर्माने की राशि ना जमा करने पर सजा बढ़ाए जाने का आदेश भी दिया गया। भदोखर थाना क्षेत्र जमालपुर गांव के रहने वाले एक आरोपी सलीम उर्फ सलमान पुत्र बबलू ने वर्ष 2021 में 15 दिसंबर को एक आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के परिजनों की ओर से भदोखर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह भी पढ़ें- केरल में बच्ची से यौन उत्पीड़न में उम्रकैद मामले में कचहरी में चल रही मुकदमें की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी में आरोपी सलीम उर्फ सलमान को न्यायालय की ओर से बीस साल की कठोर कार...