खगडि़या, मई 30 -- खगड़िया । विधि संवाददाता एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर खगड़िया जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो ऋषि चंदन ने शनिवार को भादवि की धारा 376 एवं 4 (2), 6 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंर्तगत दुष्कर्म मामले में एक दोषसिद्ध को 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है。 यह भी पढ़ें- बच्ची से दुष्कर्म पर पिता को 20 साल सश्रम कारावास की सजाघटना का विवरण विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव कुमार रमण ने बताया कि गत 27 मई को जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत मेहसौड़ी गांव के मो. जैनूल के पुत्र मो. अहद को न्यायाधीश ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया था। सजा के बि...