बांदा, जुलाई 14 -- बांदा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में कुल आठ अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कुल 10 हजार 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मारपीट और बलवे के मामले में थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा में पुलिस ने कड़ी कानूनी पैरवी की। न्यायालय ने ग्राम रैवारा (थाना कबरई, जनपद महोबा) के निवासी जगलाल, रामसेवक, कमलेश, राजेश, सुरेन्द्र, मुल्लू और अशोक को बलवा व मारपीट का दोषी पाते हुए सामूहिक रूप से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया। दूसरे मामले में, थाना तिंदवारी के अंतर्गत वर्ष 2020 में दर्ज सड़क दुर्घटना के एक मामले में अदालत ने लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र (पूर्वांचल) के निवासी अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र महावीर को लापरवाही से वाहन चलाने और संपत्ति ...