छपरा, जनवरी 31 -- गड़खा, एक संवाददाता। स्कूलों के शिक्षकों को बढ़े हुए आवास भत्ता के लिए विभाग से दूरी प्रमाण पत्र मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र के करीब स्थित स्कूलों यानी आठ किमी की परिधि वाले स्कूलों के शिक्षकों को नियमानुसार बढ़ा हुआ आवास भत्ता देने का प्रावधान है। इसके लिए शिक्षकों को विभाग को दूरी प्रमाण पत्र देना है। इसी दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर बढ़े हुए आवास भत्ता के अनुरूप शिक्षकों व अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दूरी प्रमाण पत्र के लिए शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई शिक्षकों का कहना है कि उनका स्कूल नगर निगम के आठ किमी की परिधि में अवस्थित है। बावजूद इसके पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर के द्वारा सत्यापित स्कूलों की सूची में उनके स्कूलों...