लखीमपुरखीरी, जनवरी 24 -- सिंगाही मेले से बाइक चुराने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निघासन ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन की पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सिंगाही कस्बे के रहने वाले नमन उपाध्याय 19 नवम्बर 2024 की रात अपनी पल्सर बाइक से मेला देखने गये थे। मेले से उनकी बाइक चोरी हो गयी। नमन ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी। 27 नवम्बर को लखीमपुर पुलिस ने यह बाइक महेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू शर्मा निवासी कमलापुर लखीमपुर से बरामद की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांशु सैनी ने आरोपी महेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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