भागलपुर, जून 9 -- पूर्णिया से धीरज की रिपोर्ट आज से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों को ट्रांजिट पास लेना होगा। अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले वाहनों का आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के स्रोत से परिवहन चालान निर्गत होने के छह घंटे के अन्दर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप ट्रांजिट पास लेना होगा। ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाईन भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा। आईएसटीपी चालान की वैधता खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगा। खनिज परिवहन के दौरान दोनों चालान (ट्रांजिट पास एवं वैध खनिज परिवहन चालान) रखना जरूरी है, नहीं तो जुर्माना किया जायेगा। यह भी पढ़ें- पूर्णिया: 10 जून से नया नियम पूर्णिया जिला में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के वाहन स्वाम...